सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार ही रुड़की नगर निगम चुनाव कराने पर लगाई मुहर


नितिन कुमार/रुड़की हब
रुड़की नगर निगम चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगाते हुए सरकार द्वारा दाखिल गई की गई आपत्ती को निरस्त कर दिया है इसके बाद ज्यादा हो गया है की चुनाव पाडली गुर्जर व रामपुर दोनों को शामिल करके भी कराए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका


लगा है और अभी यह स्थिति आ गई है कि दोनों गांव को जोड़कर ही चुनाव करवाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई तारीख के अनुसार राज्य सरकार आरक्षण की लिस्ट देव चुनाव संबंधित तैयारियों के दस्तावेज लेकर कोर्ट में पेश हुई वहीं कल मंगलवार को हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को लेकर रियाज कुरेशी पक्ष के वकील डॉक्टर अजयवीर पुंडीर ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट नैनीताल द्वारा सुनाए गए फैसले पर ही अपनी मुहर लगाई और कहा उसी फैसले के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे एक बार फिर राज्य सरकार को मुंह की खानी पड़ी और सभी वार्डों का परिसीमन दोबारा से प्रस्तुत या जाएगा और जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे

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