रुड़की निगम चुनाव: हाईकोर्ट में अब 2 जनवरी की तारीख, शहरी विकास सचिव को पेश होने के निर्देश

संदीप तोमर
रुड़की। रुड़की नगर निगम चुनाव की तैयारियों के बीच आज हाईकोर्ट नैनीताल ने रामपुर,पाडली को निगम क्षेत्र से बाहर और मोहनपुरा आदि क्षेत्रों को भीतर करने के मामलों की सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तिथि तय कर दी। शहरी विकास सचिव को इस दिन अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। अपुष्ट सूचना में यह भी कहा जा रहा है कि कोर्ट की आज की कार्रवाई से सरकार के 2 जनवरी तक चुनाव अधिसूचना जारी करने पर रोक लग गयी है।
दरअसल हाईकोर्ट द्वारा निगम क्षेत्र से रामपुर,पाडली को बाहर किये जाने और मोहनपुरा आदि क्षेत्रों को शामिल किए जाने को लेकर सुनवाई की जा रही है। इसमें कल कोर्ट के सामने रामपुर की याचिका को लेकर तर्क दिया गया था कि जिन क्षेत्रों को वर्षों से जनप्रतिनिधि विहीन कर निगम में शामिल रखा गया,उन्हें बाहर किया जा रहा है जबकि मोहनपुरा आदि जिन क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि स्थापित हैं उन्हें शामिल किया जा रहा है। इसे लेकर कोर्ट ने आज शहरी विकास सचिव को तलब किया था,किन्तु उनके स्थान पर उनका कोई प्रतिनिधि कोर्ट पहुंचा। जिसकी आमद स्वीकार न करते हुए कोर्ट ने पुनः शहरी विकास सचिव को ही कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए और 2 जनवरी की तिथि नियत की। अपुष्ट सूचना में कहा जा रहा है कि कोर्ट की आज की कार्रवाई से 2 जनवरी तक चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी नही हो सकेगी। हालांकि ऐसा कुछ अभी लिखित रूप में सामने नही आया है। बहरहाल अब इस मामले में 2 जनवरी तक माननीय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा।

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