अब सड़कों पर मनमानी जेब पर पड़ेगी भारी, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना

राज्यसभा में बुधवार को मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 पास हो गया है। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही 23 जुलाई को लोकसभा में पास हो चुका है। नए संशोधित बिल में सड़क हादसों को रोकने के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने को और कड़ा किया गया है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी भेजा सकता है। बिल में शराब पी कर वाहनों चलाने वालों पर सख्त प्रावधान रखे गए हैं।
10 हजार रुपये तक का जुर्माना


संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं इमजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकना भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। संशोधित विधेयक में 18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। बिल के प्रावधानों को 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर तैयार किया गया है।

बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड
बिल में ओवरस्पीडिंग पर 1,000 से 2,000 रुपये और बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं बिना हेलमेट पकड़े जाने पर तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड किया जायेगा। इसके अलावा अगर कोई नाबालिग ने गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक और अभिभावक दोषी होंगे। इसमें 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हेगा। यदि कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
इतना ही नहीं यदि कोई अधिकारियों का आदेश नहीं मानेगा तो फिर 500 रुपये की जगह दो हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा गाड़ी के अनधिकृत इस्तेमाल करने पर भी 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इतना ही नहीं ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया तो उन्हें एक लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा।

पीड़ित परिवारों को 2 लाख तक की मदद

हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को 2 लाख तक की मदद सरकार देगी, अभी यह रकम 25 हजार रुपये है।
अगर नाबालिग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उसके पेरेंट्स या वाहन के मालिक को भी जिम्मेदार माना जाएगा। अब वे ये कह कर नहीं बच पाएंगे कि उनकी जानकारी में नहीं था।
नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।
शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना
शराब पीकर वाहन चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं रैश ड्राइविंग पर जुर्माना 1 हजार से बढ़ा कर 5 हजार रुपये कर दिया गया है।

बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 500 रुपये बढ़ा कर 5 हजार रुपये, ओवरस्पीडिंग पर 400 रुपये से बढ़ा कर 1000-2000 रुपये। बिना सीटबेल्ट ड्राइविंग करने पर 100 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा।


ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर 5 हजार जुर्माना
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।
साथ ही, लाइसेंस रिन्यू कराने की एक्सपायरी डेट एक महीने से बढ़ा कर एक साल कर दी गई है। यानी कि लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए एक साल पहले ही आवेदन करना होगा।
वहीं वे लोग जो हादसे में घायलों की मदद करेंगे, उन पर कोई सिविल या क्रिमिनल मुकदमा मामला नहीं चलेगा। उन्हें पुलिस या मेडिकल स्टाफ से अपनी पहचान छुपाने का विकल्प मिलेगा।
1 लाख रुपये तक जुर्माना
सामान ढोने वाले वाहनों में प्रदूषण के स्तर का पता लगाने के लिए ऑटोमैटेड फिटनेस टेस्टिंग को शुरू किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, जो 1 लाख रुपये तक बढ़ सकता है, और राज्य सरकारें इसे 10 गुना तक बढ़ा सकती हैं।

अपराध वर्तमान में जुर्माना प्रस्तावित जुर्माना राशि
सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 100 रुपये 1,000 रुपये
हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रुपये 1,000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित
इमरजेंसी वाहनों का रोस्ता नहीं देने पर पहले कोई जुर्माना नहीं था 10,000 रुपये
बिना ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग 500 रुपये 5,000 रुपये
लाइसेंस निलंबित होने के बाद भी ड्राइविंग 500 रुपये 10,000 रुपये
शराब पीकर ड्राइविंग 2,000 रुपये 10,000 रुपये
स्पीडिंग/रेसिंग 500 रुपये 5,000 रुपये
ओवरलोडिंग 2,000 रुपये और उसके बाद प्रति टन 1000 रुपये 20,000 रुपये और प्रति टन 2,000 रुपये
नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग पहले कोई जुर्माना नहीं था दोषी पाये जाने पर 25,000 रुपये और 3 साल की जेल, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द

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