Haridwar News: युवक को मारने वाले चार को सात साल की कैदरोशनाबाद। मामूली बात को लेकर एक व्यक्ति के सिर पर हमला कर मारने वाले चार आरोपियों को दोषी पाते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने सात साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 17,500 रुपये प्रत्येक पर जुर्माना भी लगाया है।

रोशनाबाद। मामूली बात को लेकर एक व्यक्ति के सिर पर हमला कर मारने वाले चार आरोपियों को दोषी पाते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने सात साल की कैद की सजा सुनाई है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [banner caption_position=”bottom” theme=”default_style” height=”auto” width=”100_percent” group=”college-add” count=”-1″ show_caption=”1″ show_cta_button=”1″ use_image_tag=”1″] साथ ही 17,500 रुपये प्रत्येक पर जुर्माना भी लगाया हैकोर्ट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 16 अक्तूबर 2015 को आरोपी सालीम व उसके भाई रियाजुल, आकिल, उसका भाई कामिल निवासी ग्राम मुंडलाना मंगलौर अपने मकान के बाहर शाम को सड़क पर चारपाई पर बैठकर शराब पी रहे थे। आपस में गाली-गलौज कर रहे थे। उनके मकान के सामने रहने वाले शहजाद ने गालियां देने से मना किया था, तब चारों लाठी डंडे लेकर उसके घर में घुस गए थे। रियाजुल ने शहजाद को पीछे से पकड़ लिया था और आकिल व कामिल ने लाठी डंडों व सालीम ने लोहे की रोड से सिर पर वार किया था। उसे मंगलौर अस्पताल भेजा गया। हालत गम्भीर होने पर उसे मेरठ रेफर कर दिया था। जहां इलाज के दौरान 20 अक्तूबर 2015 को उसकी मौत हो गई थी। अनीश ने कोतवाली मंगलौर में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी पक्ष की तरफ से 11 और दो गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ये सजा सुनाई।

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