हाईकोर्ट में कमजोर पैरवी करने पर अपर महाधिवक्ता समेत छह विधि अधिकारियों की छुट्टी, CM का था आदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने यह कार्रवाई की है। अपर सचिव सुधीर कुमार सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए। अब मेरिट के आधार पर विधि अधिकारियों की नई नियुक्ति की जाएगी।
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हाईकोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं में कमजोर पैरवी करने पर अपर महाधिवक्ता समेत छह विधि अधिकारियों को हटा दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने यह कार्रवाई की है। अपर सचिव सुधीर कुमार सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए। अब मेरिट के आधार पर विधि अधिकारियों की नई नियुक्ति की जाएगी।

प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी के लिए विधि अधिकारी नियुक्त किए गए थे। लेकिन सरकार के खिलाफ दायर याचिकाओं में कोर्ट में सरकार की तरफ पैरवी कमजोर रही। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने संज्ञान लिया।सीएम के निर्देश पर अपर महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता, सहायक शासकीय अधिवक्ता, ब्रीफ होल्डर को हटाया गया। राज्य गठन के बाद पहली बार सरकार ने एक साथ छह विधि अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने सचिव न्याय को भी निर्देश दिए कि अब विधि अधिकारियों की नई नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाए।
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बता दें कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार के वादों की पैरवी को लेकर शासन स्तर से विधि अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। बीते दिनों में ऐसा देखा गया कि कोर्ट में विचाराधीन वादों में सरकार से संबंधित मामलों में पैरवी कमजोर रही।इस लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से नाराजगी व्यक्त की गई थी। अपर सचिव सुधीर कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार हाईकोर्ट में पैरवी के लिए नियुक्त विधि अधिकारियों को सरकार किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के हटा सकती है।

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