सीबीआई कोर्ट ने भाजपा विधायक समेत पांच को सुनाई एक-एक साल की सजा,हाइकोर्ट के आदेश पर जाँच के बाद आया फैसला


रिपोर्ट रुड़की हब
रुड़की।।
हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा से भाजपा विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। यह सजा विधायक आदेश चौहान को उनकी भतीजी के पति मनीष की शिकायत के आधार पर दी गई है जिसमें हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच की गई थी। विधायक पर आरोप था कि विधायक ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी भतीजी


दीपिका के पति को प्रताड़ित कराया और मारपीट की। इस मामले में पीड़ित हाईकोर्ट पहुंचा और इस मामले की सीबीआई जांच की आदेश दिए गए थे। सीबीआई जांच ने अपनी चार्जशीट इसमें दाखिल कर दी थी। भाजपा विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विधायक के साथ-साथ तीन पुलिसकर्मियों समेत कुल पांच लोगों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। पूरा मामला 2009 का है जब विधायक आदेश


चौहान की भतीजी के दहेज उत्पीड़न मामले में उसके पति मनीष को कथित तौर पर पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया था। मनीष ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने विधायक के दबाव में आकर उसके साथ मारपीट की और झूठे आरोप लगाए। इस मामले में मनीष ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील की थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी और मामला दर्ज करने के आदेश दिए। लंबी जांच प्रक्रिया के बाद अब सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई है।

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