उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक ही परिवार में नियम विरुद्ध पांच सुरक्षा गार्ड रखने और निजी वाहनों को पायलट कार बनाकर हूटर बजाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि तय की है
याचिका करता के अधिवक्ता वीरेंद्र अधिकारी ने बताया कि हरिद्वार निवासी 42 वर्षीय इमरान ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन समेत उनके परिवार के कुल चार सदस्यों को नियम विरोध पांच सरकारी गनर दिए गए हैं साथ में उन्होंने निजी वाहन में पायलट लिखकर और हूटर बजाकर कानून का उल्लंघन किया है उन्होंने न्यायालय को बताया कि कुंवर प्रणव सिंह को कोई धमकी नही दी गई है और उन पर सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है याचिका में वर्ष 2016 के उच्च न्यायालय के एक निर्देश का भी जिक्र किया गया है
जहां एक ही परिवार के चार सदस्यों को सिक्योरिटी देना नियम विरुद्ध बताया गया है इमरान ने न्यायालय से प्रार्थना करते हुए कहा है कि चारों गनरधारी क्रमस: कुंवर नरेंद्र सिंह, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, रानी देवयानी और कुंवर दिव्या प्रताप सिंह को दी सुरक्षा पर पुनः विचार किया जाए उन्होंने निजी वाहनों से हूटर हटाने और पायलट कर से बोर्ड हटाने के निर्देश देने की भी प्रार्थना की है विधायक रहते कुंवर प्रणव सिंह को गनर दिए गए थे जिसके बाद अभी तक यह जारी रखे गए हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा 197 वीआईपी लोगों को 610 गनर दिए गए हैं