गौरव गोयल लीज मामले में खुद फंसे सुबोध गुप्ता जानिए पूरी खबर


रिपोर्ट रुड़की हब
रुड़की।
कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी पुत्र बाबूराम निवासी सरस्वती विहार सुनहरा ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुड़की को लिखे पत्र में बताया कि नगरपालिका द्वारा दो लीज डीड 23/07/1950 तथा 21/11/1954 को ओमप्रकाश पुत्र राय

बहादुर लाला मथुरा दास के हक में निष्पादित की गई थी। यह डीड 30 साल यानि 31 मार्च 1982 तक प्रभावी थी, उक्त लीज डीड रिहायश के लिए दी गई थी। इस लीज डीड में नवीनीकरण का कोई प्राविधान नहीं था। उक्त सम्पत्ति से नवीनीकरण हेतू डीजीसी सिविल से नगर निगम द्वारा 15 अप्रैल 2019 को राय ली गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उपरोक्त लीज डीडों में नवीनीकरण का कोई प्राविधान नहीं हैं, लेकिन सुबोध कुमार गुप्ता द्वारा (बेशकीमती संपत्ति) उक्त लीज डीडों में कूटरचना कर अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से छल पूर्वक नवीनीकरण कराने के लिए हाथ से नवीनीकरण सम्बन्धित प्रावधिानों में छेड़छाड़ करते हुए कूटरचना की गई। चूंकि यह सम्पत्ति करोड़ों रुपये की हैं, जिसका सुबोध कुमार गुप्ता द्वारा व्यवसायिक उपयोग भी किया जाता रहा हैं और उक्त सम्पत्ति को छल पूर्वक हड़पने की नियत से हेरा-फेरी की गई, इसलिए सुबोध कुमार गुप्ता के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जाये।
इस प्रकरण पर हमने सुबोध गुप्ता से बात की उन्होंने कहा यह मुकदमा हाईकोर्ट में पहले ही लंबित है। और जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं वह बेबुनियाद है। आशीष सैनी द्वारा दी गई तहरीर के बारे में जब हमने सुबोध गुप्ता से पूछा तो उन्होंने कहा आदमी कुछ ना कुछ तो कहेगा बिना किसी बात के हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। जोग मामला हाई कोर्ट में है तो यह कौन है लोकल स्तर पर तहरीर देने वाले इस प्रकरण पर आशीष सैनी ने कहाअगर मामले की निष्पक्ष जांच हुई तो पता चलेगा कौन सही और कौन गलत

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