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नैनीतालः आईआईटी रुड़की में तैनात 20 आश्रित कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट की खंड पीठ ने आईआईटी को कार्यरत मृतक आश्रितों को दो महीने के भीतर नियमित नियुक्ति देने के आदेश दिये हैं.
गौर हो कि आईआईटी रुड़की में कार्यरत सविता देवी समेत 20 आश्रित कर्मचारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि वो कई सालों से आईआईटी में संविदा के विभिन्न पदों में कार्यरत हैं. प्रशासन के द्वारा उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है. जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
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हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पहले भी आईआईटी रुड़की को कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिये थे, लेकिन आईआईटी रुड़की ने इन कर्मचारियों को नियमित ना कर हाई कोर्ट में विशेष अपील दायर कर चुनौती दी. वहीं, मुख्य न्यायधीश रमेश रंग नाथन और न्यायधीश रमेश चंद्र खुल्बे ने मामले की सुनवाई करते हुए आईआईटी रुड़की की याचिका को खारिज करते हुए संविदा कर्मचारियों को स्थाई नियुक्ति देने के आदेश दिये हैं.
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