उत्तराखंड में 1 सप्ताह और बढ़ाया गया कोविड-19 कर्फ्यू

 

देहरादून। कोरोना संक्रमण को कम से कम करने के लिये उत्तराखंड सरकार इस एक बार फिर से 15 जून तक कोविड कर्फ्यू बढाने के आदेश जारी किये है।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश की और से जारी आदेश अनुसार राज्य में कोविड कर्फ्यू दिनांक 08.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 15.06.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
कोविड कर्फ्यू के मध्य कोविड वेक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा वेक्सीनेशन हेतु निकटवर्ती कोविड वेक्सीनेशन सेंटर तक (1 & 2nd Dose हेतु) आवागमन हेतु वेक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन /मेसैज / अन्य प्रूफ दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।
कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कोविड अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को RT PCR Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।
समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, MBBS (4th & 5th year), BDS (4th year) Nursing classes (3rd Year) only will continue, राज्य / राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी।समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम, आदि स्थान व इनसे सम्बन्धित गतिविधियों अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
समस्त सामाजिक / राजनीतिक / खेल गतिविधियों / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

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