कैबिनेट बैठक: आरक्षण में अब पत्नी को भी मिलेगा लाभ, पढ़िए पूरी खबर

कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया कि अब आरक्षण का लाभ पत्नी को भी मिलेगा। पहले सिर्फ बच्चों को ही ये सुविधा मिलती थी।
देहरादून, कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में तय किया गया कि आरक्षण में अब पत्नी को भी लाभ दिया जाएगा, पहले ये सुविधा सिर्फ बच्चों को ही मिलती थी। इसके साथ ही भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल के शहीद जवानों के परिजनों को नौकरी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है।


मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम पर जॉलीग्रांट से भुइन्य मंदिर सड़क का नामकरण किया किया गया।

कैबिनेट बैठक के अहम फैसले

1-विधानसभा सत्र को मंजूरी

-24 जून को सत्र में सरकारी कार्य होंगे, जबकि 25 जून को विधायी कार्य होंगे।

2-आबकारी नीति में परिवर्तन

-बंद 234 दुकान के राजस्व में घटौती, अब नौ माह के लिए 35 फीसदी कम राजस्व पर करेंगी काम। बाकी का लौटरी के माध्यम से होगा आवंटन।

4-भारत सरकार के अधीन आदेश में अब राज्य सरकार ने कोस्ट गार्ड को भी जोड़ा।

5-लोक सेवा आयोग की परिधि में समूह ग की भर्ती में धारा 4(2) में संशोधन।

6- उत्तराखंड प्रिंट मीडिया नियमावली में संशोधन

-विज्ञापन समिति में अब चार एसोसिएशन में से बाकी चार अब मुख्यमंत्री करेंगे नामित, पहले आठ पद पत्रकार संगठनों से होते थे चयनित।

7-शासकीय और आशासकिय महाविद्यालय में छटे वेतनमान का मिलेगा लाभ, पहले छटे वेतनमान के एरियर 65 करोड़ बकाया की होगी केंद्र से वसूली।

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