कोरोना लाकडाउन अपडेट : श्रमिकों और छात्रों का एक माह का किराया माफ


उत्तराखंड में लाकडाउन के दौरान अब कोई भी मकान मालिक श्रमिकों और छात्रों से एक माह का किराया नहीं मांग सकेंगे. केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बाद उत्तराखंड शासन से आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि ओद्योगिक इकाइयों और दुकानों में काम करने वाले श्रमिकों तथा किराये के कमरों में रहने वाले विद्यार्थियों से एक माह का वेतन नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा श्रमिकों का वेतन भी निर्धारित समय पर बिना किसी कटौती के देना होगा। इसके साथ ही आदेश में स्प,ट किया गया है कि शिक्षण संस्थाएं किसी भी विद्यार्थी पर फीस जमा करने हेतु दबाव नहीं बनाएंगे.


इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की धारा 10 (2) (1) तथा उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज, कोविड 19 रेग्युलेशन, 2020 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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