रुड़की नगर निगम चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी,इस माह ही शुरू होगी प्रक्रिया


रुड़की(संदीप तोमर)सूत्रों की बात पर विश्वास किया जाए तो विभिन्न क्षेत्रों को बाहर भीतर करने के झोल के कारण एक वर्ष से बाधित हो रखी रुड़की नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने को मान्य सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। इधर सूत्रों द्वारा यह भी बताया गया है कि शासन भी चुनाव कराने का मन बना चुका है। सूत्रों के अनुसार सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इस माह ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि अभी कोर्ट आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध नही हो पाई है किन्तु चुनाव होने न होने को लेकर जुड़े पक्षों की बात पर विश्वास किया जाए तो मान्य सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 32 के तहत इस माह की 24 तारीख तक आरक्षण आदि अन्य प्रक्रिया पूरी कर लेने के आदेश दिए हैं। यानि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो 25 जुलाई से आचार संहिता लग सकती है, ऐसा सूत्रों का दावा है। अदालती फैसले को लेकर सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि रामपुर व पाडली आदि क्षेत्रों को बाहर भीतर करने सम्बन्धी पिछले सभी आदेश कोर्ट ने निरस्त कर दिए हैं। कोर्ट ने इस बाबत कोई उल्लेख निर्णय में न कर चुनाव संपन्न कराने को कहा है। हालांकि स्पष्ट रहे कि अभी आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं हो पाई है। अलबत्ता वरिष्ठ भाजपा नेता मयंक गुप्ता ने इस बात कि पुष्टि की है कि अदालत ने अपने निर्णय में पूर्व के सभी निर्णय को निरस्त कर दिया है और किसी क्षेत्र को बहार या भीतर करने का कोई उल्लेख अपने आदेश में नहीं किया है। कोर्ट ने सरकार को चुनाव कराने और 24 जुलाई तक आरक्षण व अन्य प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। उधर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि शासन भी चुनाव कराने का मन बना चुका है। जिसे देखते हुए लगता है कि आगामी समय के भीतर यहां चुनाव हो जाएंगे।

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