कोटवाल खूनी संघर्ष मामले में चार गिरफ्तार,तमंचा बरामद,गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेगी झबरेड़ा पुलिस

रुड़की(संदीप तोमर)। कोटवाल आलमपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष व फायरिंग के मामले में झबरेड़ा पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया था।

झबरेड़ा थानाध्यक्ष रविन्द्र शाह ने बताया कि इस मामले में रईस पुत्र यामीन,याकुब पुत्र ताहिर,शकील पुत्र इस्माईल व अहसान पुत्र इकबाल समस्त निवासी गण ग्राम कोटवाल आलमपुर थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार को गिरफ्तार किया गया है।

घटनाक्रम

दिनाँक 15.05.20 को थाना झबरेडा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोटवाल आलमपुर में आपसी पार्टीबाजी व राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता को लेकर अहसान पुत्र इकबाल के पक्ष व याकूब पुत्र ताहिर निवासी गण ग्राम कोटवाल आलमपुर थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार के पक्ष के लोग आपस में खूनी संर्घष में गोली बाजी हुयी। जिसमें मौ0 रहीस पुत्र यामीन के द्वारा अवैध तमन्चे से अहसान पक्ष के लोगो पर फायर किया गया जो कि वहाँ पर मौजूद अलिशान पुत्र अहसान उम्र 12 वर्ष व शाहनजर पुत्र गुलजार उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कोटवाल आलमपुर थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार के गोली लग गयी,सूचना पर पहुँची पुलिस पार्टी पर भी पथराव किया गया। जिस सम्बन्ध में चौकी प्रभारी लखनौता उ0नि0 मनोज कुमार द्वारा थाना हाजा पर मु0अ0सं0 230/20 धारा147/148/149/353/307/188 भादवि 51 ख आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम का रहीस आदि 26 नफर अभियुक्त नामजद व 30-40 अन्य नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा दोनो पक्षों के द्वारा भेजी गयी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियोग का अनावरण

दिनाँक 15.05.20 को थाना झबरेडा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोटवाल आलमपुर में आपसी पार्टीबाजी व राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता को लेकर हुये खूनी संर्घष को लेकर थाना हाजा पर पंजीकृत किये गये अभियोगो में अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व सीओ मंगलौर के दिशा निर्देशन में थानाध्यक्ष झबरेडा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। जिनके द्वारा ठोस सुरागरसी पतारसी कर दिनांक 16.05.20 को अभियुक्त 1. रईस पुत्र यामीन 2. याकुब पुत्र ताहिर 3. शकील पुत्र इस्माईल व 4. अहसान पुत्र इकबाल समस्त निवासी गण ग्राम कोटवाल आलमपुर थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। जिनके द्वारा पूछताछ के दौरान बताया था कि हम दोनो पक्षों में गांव में पार्टीबाजी व राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता को लेकर आपस में रंजिश चली आ रही है। जिसके कारण दिनाँक 15.05.20 को यह खूनी संर्घष हुआ व गोली चली थी। जो कि वहाँ पर मौजूद अलिशान पुत्र अहसान उम्र 12 वर्ष व शाहनजर पुत्र गुलजार उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कोटवाल आलमपुर थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार के गोली लग गयी। सूचना पर जब पहुँची पुलिस पार्टी पर भी पथराव किया गया था और वहाँ से भाग गये थे आप लोगो ने गिरफ्तार कर लिया बाकी लोग कहाँ हैं हमें नहीं पता। अभियुक्त रईस से एक अदद तमंचा मय 315 बोर नाजायाज बरामद किया गया। बरामद शुदा नाजायाज तमन्चे के सम्बन्ध में अलग से आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस टीम

थानाध्यक्ष रविन्द्र शाह
उ0नि0 मनोज कुमार
उ0नि0 एन0के0 बचकोटी
उ0नि0 चिन्तामणी सकलानी
का0 416 नरेश चन्द्र
का0 455 नूरहसन
का0 595 जितेन्द्र
का0 672 सुन्दर सिंह
बरामगी का विवरण
अभियुक्त मौ0 रईस पुत्र मौ0 यामीन निवासी ग्राम कोटवाल आलमपुर थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार से घटना में प्रयुक्त एक अद्द तमन्चा 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त रईसः-
1.मु0अ0सं0- 230/20 धारा 147/148/149/353/307/188 भादवि 51 ख आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम चालानी थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार।
2. मु0अ0सं0-232/20 धारा 147/148/149/323/504/506/307 भादवि चालानी थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार।
3. मु0अ0सं0- 233/20 धारा 25 आमर्स एक्ट चालानी थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार।
अभियुक्त याकुबः-
1.मु0अ0सं0- 230/20 धारा 147/148/149/353/307/188 भादवि 51 ख आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम चालानी थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार।
2. मु0अ0सं0-232/20 धारा 147/148/149/323/504/506/307 भादवि चालानी थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार।
अभियुक्त शकीलः-
1.मु0अ0सं0- 230/20 धारा 147/148/149/353/307/188 भादवि 51 ख आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम चालानी थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार।
2. मु0अ0सं0-231/20 धारा 147/148/149/452/323/504/506/307/120बी भादवि चालानी थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार।
अभियुक्त अहसानः-
1.मु0अ0सं0- 230/20 धारा 147/148/149/353/307/188 भादवि 51 ख आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम चालानी थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार।
2. मु0अ0सं0-231/20 धारा 147/148/149/452/323/504/506/307/120बी भादवि चालानी थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार।
एसओ रविन्द्र शाह ने बताया कि अभियुक्तगणो के आपराधिक इतिहास के आधार पर गैगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जायेगी ।

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